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जनपद में पिट एनडीपीएस एक्ट-1988 से सम्बंधित अपराधियों पर भी की जाए कार्रवाई:- डीएम

ByBKT News24

Jun 19, 2025


जनपद में पिट एनडीपीएस एक्ट-1988 से सम्बंधित अपराधियों पर भी की जाए कार्रवाई:- डीएम

** जनपद में अभियान चलाकर धारा 145 के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए:- जिलाधिकारी

** जिलाधिकारी ने अभियोजन कार्यों की समीक्षा कर दिए निर्देश,किसी भी दशा में अपराधी सजा से बचने ना पाए:- जिलाधिकारी

** गंभीर धाराओं के प्रकरणों की करें समीक्षा ताकि दोषमुक्त वादों में पुन: अपील करते हुए अपराधी को सजा दिलाई जा सके

** गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं ताकि अधिक से अधिक अपराधियों को सजा दिलाएं :- जिलाधिकारी

** सुनवाई के दौरान आने वाले गवाहों को किसी भी दशा में लौटाया न जाए:- जिलाधिकारी

** जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं से वादो में शीघ्रता से प्रभावशाली पैरवी किए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए

** पास्को एक्ट के वादो में दोषियों को 20-20 साल की सजा दिलाने वाले शासकीय अधिवक्ता को किया प्रोत्साहित

** अभियोजन समिति की बैठक कर वादो के निस्तारण की हुई समीक्षा, महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं के प्रति गंभीर होकर पैरवी करें शासकीय अधिवक्ता

** पाक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, हत्या, डकैती आदि मामलों में अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :- जिलाधिकारी

जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी एंव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बीबीजीटीएस मूर्ति ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में अभियोजन समिति की बैठक में वादों के निस्तारण के सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उपस्थित शासकीय अधिवक्ताओं से एक-एक वाद के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रभावी पैरवी कर शासन के पक्ष में निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए।
अभियोजन समिति कि बैठक में अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने उपस्थित शासकीय अधिवक्ता एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 से संबंधित नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर भी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में गुंडा एक्ट/गैंगस्टर, महिला उत्पीड़न धारा-354 से संबंधित अनेकों प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गई और अपराधियों को सजा दिलाए जाने के निर्देश दिए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने उपस्थित समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर धारा 145 के लंबित वादों का निस्तारण क्षेत्राधिकारी पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उपस्थित क्षेत्राधिकारी पुलिस को निर्देश दिए कि समस्त थानाध्यक्षों को वादों के निस्तारण हेतु रिपोर्ट तत्काल उपजिलाधिकारी कार्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए।
इस दौरान पास्को एक्ट वाद की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता श्री विजय सिंह कुशवाहा द्वारा दो अपराधियों को 20-20 साल की सज़ा दिलाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई, इसके साथ ही महिला उत्पीड़न के वाद में अपराधी को 10 साल की सज़ा एवं 50 हजार के जुर्माने पर श्री तेज सिंह गौर शासकीय अधिवक्ता को भी प्रोत्साहित किया गया।
जिलाधिकारी ने उपस्थित अन्य अधिवक्ताओं से कहा कि मुकदमों में प्रभावी ढंग से पैरवी करते हुए दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाएं। उन्होने जनपद न्यायालयों या अन्य दूसरे न्यायालयों में लम्बित वादो को सूचीबद्ध करते हुए अधिक से अधिक वादो का निस्तारण कराए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि जो वाद बहस के योग्य हो उसमें प्रभावी बहस तथा जिसमें बहस हो चुकी हो उसमें कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। उन्होने वादो के निस्तारण में गवाहों की उपस्थिति सौ फीसदी हो ताकि अधिक से अधिक वादो में अभियुक्तों को सजा दिलायी जाना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा की गवाहों को किसी भी दशा में लौटाया न जाए।
जिलाधिकारी नेअभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें, हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम न्याय समय से दिला सकें। उन्होंने कहा कि शासन के मंशानुरूप महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित वादों में शीघ्रता लाते हुए गवाहों को बुलाकर न्यायालय में वादो को तय कराकर अभियुक्त को अधिक से अधिकतम सजा दिलाई जाए। उन्होंने वादों की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों की सूची तैयार करते हुए उन पर अधिक फोकस करें ताकि लंबित मामलों का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए। उन्होंने विवेचक द्वारा संवेदनशील होकर विवेचना गुणवत्ता और समय के साथ करने के निर्देश दिए ताकि वाद को प्रभावी ढंग से न्यायालय में रखा जा सके और दोषियों को सजा दिलाई जा सके। उन्होने कहा कि महिलाओं से संबधित अपराध, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं का चार्ट अलग बनाया जाए। उन्होंने पास्को एक्ट में पैरोकार की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे अपराधियों को यह मैसेज जाए कि छोटे से छोटा अपराध करने पर भी वह सजा से बच नहीं सकते।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल पर दैनिक अभियोजन कार्यों की फीडिंग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तों को सजा दिलाने की स्थिति, प्रर्वतन कार्यों से सम्बन्धित विवरण, आबकारी अपराधों के नियन्त्रण के लिए मारे गए छापों का विवरण, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा न्यायालय भेजे गए मामले, खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई, श्रम विभाग से संबधित विवरण पत्र मिशन शक्ति से सम्बन्धित मामले पाक्सों एक्ट, जुवैनाइल एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साईज एक्ट आदि पर गहन समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि जनपद के अपराधियों में कानून का भय होना अनिवार्य है, अधिवक्ता गण ऐसी पैरवी करना सुनिश्चित करें।
इस दौरान बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बीबीजीटीएस मूर्ति, अपर जिलाधिकारी श्री शिव प्रताप शुक्ल, सीएमओ डॉ0 सुधाकर पाण्डेय, एसपी सिटी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट श्री प्रमोद झा, सीओ सिटी श्री रामवीर सिंह,संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री देशराज सिंह, श्री विजय सिंह कुशवाहा डीजीसी, श्री मृदुलकांत श्रीवास्तव डीजीसी, श्री दीपक तिवारी विशेष लोक अभियोजक, एडीज़ीसी श्री संजय पाण्डेय,श्री अतुलेश कुमार सक्सेना, श्री रवि प्रकाश गोस्वामी, श्री तेज सिंह गौर, श्री देवेन्द्र पांचाल,श्री ज्ञान स्वरूप राजपूत,श्री पुष्पेन्द्र राजपूत, श्री रविशंकर द्विवेदी, श्री संजय देव शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार रावत, श्री नरेन्द्र कुमार खरे सहित समस्त जिला शासकीय अधिवक्तागण, सहायक शासकीय अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक, एपीओ आदि उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित।


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