एफ0डी0ए0 ने गोपनीय सूचना के आधार पर बस स्टैंड पर मारा छापा, लगभग 08 कुंतल मिल्क केक 10 कुण्टल खोवा को किया बरामद
** मिल्क केक बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में खाद्य सामग्री को किया जनहित में नष्ट
** जिलाधिकारी के निर्देश पर त्यौहारों के दृष्टिगत लगातार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर की जा रही कार्रवाई
** खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा “जागरूकता अभियान एवं एफडीए आपके द्वार”, लगातार दी जा रही सुरक्षित खाद्यपदार्थ की जानकारी
** बस स्टैंड क्षेत्र में फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल प्रयोगशाला द्वारा खाद्य कारोबारियों एवं जनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री के प्रति किया जागरुक
** प्रचार प्रसार के दौरान घरेलू विधि द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच तथा मौसम में सही खान-पान अपनाने के तरीकों की दी जानकारी
जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा त्योहारों के दृष्टिगत अन्य प्रांतों से आने वाले खाद्य पदार्थों कि हो रही धड़ पकड़, अधोमानक पाए जाने पर किए जा रहे खाद्य पदार्थ नष्ट और खाद्य पदार्थों के लिए जा रहे नमूने।
आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को मिली गोपनीय सूचना प्राप्त होते ही बस स्टैंड पहुँचकर अन्य प्रांत से आने वाली बस की जांच करने पर अधोमानक खाद्य सामग्री प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की सामग्री को नष्ट कराया।
इस मौके पर श्री पवन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी ने त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु टीम द्वारा आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा एक गोपनीय सूचना के आधार पर बस स्टैंड झांसी के अंदर ग्वालियर की साइड से आने वाली दो बसों में लगभग 08 कुंटल मिल्क केक अनुमानित मूल्य 1.5 लाख रुपए एवं लगभग 10 कुंतल खोया अनुमानित मूल्य लगभग 2.25 लाख रुपए का खाद्य सामग्री बरामद किया मिल्क केक एवं खोया के नमूने संग्रहित किए गए एवं बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में यह खाद्य सामग्री पाई गई जो मानव उपभोग हेतु सुरक्षित अवस्था में नहीं थी जिसे जनहित में नष्ट कराया गया है सभी नमूनों को जांच हेतु राजकीय लैब भेजा जा रहा है रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आज टीम द्वारा बस स्टैंड क्षेत्र के आसपास फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के माध्यम से सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी श्री पवन कुमार प्रचार-प्रसार करते हुए आम जन मानस को बताया कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के उपयोग से पहले बेस्ट बिफोर अवश्य देखें, खुले में रखे खाद्य पदार्थों तथा देर से रखें खाद्य पदार्थों को ना खाने की भी जानकारी व्यापारियों तथा आम जनमानस को दी गई।
सहायक आयुक्त खाद्य श्री पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू० 05 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है।
सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 एवं एप के माध्यम से तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) – II के मोबाईल नं० -9454468654 पर की जा सकती है।
इस मौके पर टीम के सदस्य श्री सत्यम भारती, श्री सुनील कुमार, श्री झंकार सिंह, श्री सैनिक सिंह, श्री ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल एंव श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।
—————————————-
जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित