पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत 13 आरोपी करार,2-2 साल की सजा
विद्युत समस्या को लेकर हाइवे किया था जाम
झांसी। विद्युत समस्या को झांसी-ललितपुर से दूर कराने के लिए किए गए आंदोलन में चक्का जाम, सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी धाराओं में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान झांसी न्यायालय ए सी जे एम प्रथम की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया है। सभी को निजी मुचलके पर छोड़ते हुए एक माह में अपील करने का समय दिया गया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2013 में झांसी ललितपुर की जनता विद्युत समस्या को लेकर तड़प रही थी। लगातार प्रदर्शन ज्ञापन देने के बाद भी विद्युत समस्या दूर न होने पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे, के नेतृत्व में 11 जून 2013 को झांसी ललितपुर का पारीक्षा थर्मल पावर हाउस के समीप धरना प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के दौरान चक्का जाम भी किया गया था। पुलिस ने प्रदीप जैन सहित सैंकड़ों लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न, बलवा करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई ए सी जे एम प्रथम की अदालत में चल रही थी। आज न्यायालय ने 341,146,147,143,149,141 के आरोप में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, राहुल गुप्ता, राहुल राय, सलमान पारीक्षा, हरीश कपूर टीटू, नरेश बिल्हारिया,नावेद खान, शेरखान, मनोज झारखड़िया, बबीना वाले बीरेंद्र सिंह जूदेव, रजनीश श्रीवास्तव, को दोषी करार दिया है, साथ ही इन्हें धारा 504,188 में दोष मुक्त कर दिया है। न्यायालय ने देर शाम सभी को निजी मुचलके पर छोड़ते हुए सभी को अपर न्यायालय में एक माह तक अपील करने का समय दिया है।