विशेष अभियान दिवस पर उनतीस जनवरी को समस्त बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने स्थलों पर रहेंगे उपलब्ध, बचेंगे।आलेख मतदाता सूची:- उप जिला निर्वाचन अधिकारी
** विशेष अभियान में मतदान स्थल वाले सभी स्कूल/कॉलेज खुले रहेंगे
उपजिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री शिव प्रताप शुक्ल ने जनपद के सर्व साधारण को सूचित करते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अन्तर्गत विशेष अभियान दिवस पर दिनांक 29.01.2026 (गुरुवार) को प्रातः 10.30 बजे से सांय 4.30 बजे के मध्य जनपद के समस्त बूथ लेविल अधिकारी अपने-अपने मतदान स्थलों पर उपस्थित रहकर आलेख्य मतदाता सूची एवं ए०एस०डी० सूची को पढ़कर सुनाये जाने की कार्यवाही की जायेगी तथा विशेष अभियान के अवसर पर बी०एल०ओ० द्वारा युवा, महिला एवं अर्ह मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने व अपमार्जन एवं नाम में संशोधन, फोटो आदि बदले जाने हेतु कमशः फार्म-6,7 व 8 प्राप्त किए जायेंगे। इस अवसर पर मतदान स्थल वाले सभी स्कूल/कालेज खोले रखे जाने एवं आवश्यक फर्नीचर एवं पीने हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था समस्त संबंधित सुनिश्चित करेंगे।
विशेष अभियान के अवसर पर बूथों पर उपस्थित बी०एल०ओ० के पास पर्याप्त मात्रा में फार्म-6,7 व 8 की उपलब्धता रहेगी। मतदाता सूची में नया नाम सम्मिलित करने हेतु फार्म-6 के साथ फार्म 6 में उल्लिखित निम्नानुसार अभिलेख उपलब्ध कराना होगें:-
1- (i) आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की स्वःप्रमाणित प्रति संलग्न है (निम्नलिखित में से कोई एक)
(क) सक्षम स्थानीय निकाय/नगर पालिका प्राधिकरण/जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म-प्रमाणपत्र,(ख) आधार कार्ड,(ग) पैन कार्ड,(घ) ड्राइविंग लाइसेंस,(ड.) सीबीएसई/आईसीएसई / राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी कक्षा 10 या 12 का प्रमाण पत्र, यदि इनमें जन्म तारीख अंतर्विष्ट है।,(च) भारतीय पासपोर्ट
2- या तो आवेदक के नाम में या माता-पिता-पत्नी/व्यस्क बच्चों, यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है, में से किसी एक के नाम में पते की स्वःप्रमाणित प्रति (उनमें से कोई एक संलग्न करें)
(1) निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज (इनमें से कोई एक)
(क) उस पते पर पानी/बिजली / गैस कनेक्सन बिल (कम से कम 1 वर्ष का)(ख) आधार कार्ड, (ग) राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाकघर की वर्तमान पास बुक, (घ) भारतीय पासपोर्ट,(ड.) राजस्व विभाग की भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसन बही भी, (च) रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किरायेदार की दशा में),(छ) रजिस्ट्रीकृत विकय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)
3- फार्म-6 के साथ उक्त अभिलेखों के साथ-साथ घोषणा पत्र भरकर लगाना अनिवार्य होगा।
4- फॉर्म 6 भरते समय जन्मतिथि एवं आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड मान्य है। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा भी पाँच अन्य विकल्प उपलब्ध है जिनमें से भी कोई एक दस्तावेज साक्ष्य के रूप में मान्य होगा इसी प्रकार आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा छह अन्य विकल्प उपलब्ध है जिनमें से भी कोई एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। इन सारे दस्तावेजी विकल्पों की लिस्ट फार्म 6 में ही दी गई है।
5- विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी SIR में फॉर्म 6 भरते समय नयी बात यह है कि फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र भी देना है जिसमें आवेदक को विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं का अथवा स्वयं के माता/पितां/दादा/दादी/नाना/नानी में से किसी एक व्यक्ति का नाम खोज कर उसकी सूचना घोषणा पत्र में भरनी है। यदि आप यह कर लेते हैं तो फिर बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा।
6- यदि फॉर्म 6 भरते समय आवेदक घोषणा पत्र में 2003 की अंतिम मतदाता सूची में से स्वयं का अथवा अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी में से किसी एक व्यक्ति का भी नाम नहीं खोज पाता है तो आवेदक को ERO द्वारा बाद में एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का प्रारूप वही होगा जो कि गणना चरण के दौरान गणना फार्म में स्वयं का अथवा अपने माता पिता दादा, दादी, नाना, नानी में से किसी एक व्यक्ति का भी नाम नहीं दर्ज करने वाले मतदाताओं को दिया जा रहा है और नोटिस पर दिए गए दस्तावेजों की सूची में से आवेदक को दस्तावेजी साक्ष्य देना होगा। दस्तावेजी साक्ष्य देने पर आवेदक का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा।
अतः आयोग के निर्देशों के कम में दिनांक 29.01.2026 (गुरुवार) को विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त बूथ लेबिल अधिकारी अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहकर आलेख्य मतदाता सूची/ए०एस०डी० सूची को पढ़कर सुनाएगें। जिन मतदाताओं के नाम आलेख्य मतदाता सूची में नही है ऐसे युवा एवं अर्ह मतदाता अपना फार्म-6, घोषणा पत्र सहित फार्म-6 में उल्लिखित अभिलेखों के साथ भरकर बी०एल०ओ० को प्राप्त करा सकतें हैं।
—————————————
जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित
