जनपद में अवैध खनन एवं नियम विरुद्ध खनन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा :- जिलाधिकारी
** जिलाधिकारी के निर्देशन पर जांच दल द्वारा अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों पर होगी विधिक कार्रवाई
** सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा सहित उप्र उप खनिज नियमावली 2021 के नियमों के तहत की गई कार्यवाही
** एसडीएम टहरौली ने की खनन कारोबारियों पर कार्यवाही
खनन माफिया और उनके रहनुमाओं को सीधी चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने कहा कि आवंटित क्षेत्र के बाहर खनन कार्य करने एवं नियम विरुद्ध खनन करने व नदी के मुख्यधारा में खनन और खनिजों का कृत्रिम अभाव पैदा कर कालाबाजारी में जुटे माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि बालू, मौरंग, गिट्टी जैसे खनिज आम आदमी से सीधा जुड़ा है। इनकी कालाबाजारी करते हुए कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी ना हो व खनिजों के कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले कालाबाजारियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाए। जन सामान्य को उचित दर पर खनिज उपलब्ध हो और प्रदेश में खनन के व्यवसाय सुगमता पूर्वक हो सके इसके लिए प्रशासन संकल्पित है उन्होंने कहा कि बेहतर प्रबंधन के माध्यम से राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है, यह प्रयास आगे भी जारी रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि खनन कार्य से जुड़े सभी हित धारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो मूल्य नियंत्रण में रहे नए व्यवसायियों को बाजार में स्थापित एकाधिकार एवं बंधन मुक्त कर समान अवसर उपलब्ध हो सके इस दिशा में सतत प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने क्षेत्र में अवैध खनन एवं नियम विरुद्ध खनन के साथ ही ओवरलोडिंग पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एसडीएम ठहरौली खनिज एवं पुलिस विभाग के नेतृत्व में एक टीम गठित करते हुए विभिन्न खनन कारोबारियों के यहां छापामार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम टहरौली के नेतृत्व में जांच दल ने सीधे खनन कारोबारियों के खनन क्षेत्र पर छापामार कार्यवाही करते हुए पट्टा धारकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
उपजिलाधिकारी टहरौली श्री गौरव आर्य पुलिस बल के साथ तहसील-टहरौली स्थित ग्राम-कुकरगांव में बेतवा नदी क्षेत्र स्थित बालू/मौरम के अवैध खनन सम्बन्धी शिकायतों के क्रम में जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी के आदेश के अनुपालन में दिनांकः 29.04.2026 को खान निरीक्षक के साथ ग्राम-कुकरगांव में स्वीकृत बालू/मौरम के 02 खनन पट्टों ग्राम-कुकरगांव के गाटा संख्या-01क (खण्ड-2) रकवा 9.712 हे0 क्षेत्रफल में मैसर्स पी०एस०ए० कॉन्ट्रेक्टर एल०एल०पी० प्रो० भरत पाहवा पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी-310, वर्धमान तारू प्लाजा, सी०यू० ब्लॉक, प्रीतमपुर, दिल्ली के पक्ष में दिनांकः 03.02.2025 से 02.02.2030 तक 05 वर्ष की अवधि के लिये बालू/मौरम के स्वीकृत खनन पट्टा तथा ग्राम-कुकरगांव के गाटा संख्या-1ख, 1ग, 1घ, 1ड, 1च, 1छ व 1ज रकवा 1.000 हे० क्षेत्रफल (निजी भूमि) में मेसर्स परिहार कन्स्ट्रक्शन प्रो० श्री प्रीतम सिंह परिहार पुत्र श्री किशोर सिंह परिहार निवासी-940/12, होटल सीता के पास, सिविल लाईन, तहसील व जनपद-झाँसी के पक्ष में दिनांकः 08.04.2026 से 07.12.2026 तक (छः माह हेतु) बालू/मौरम के लिये स्वीकृत खनन अनुज्ञा की जाँच / माप की गयी।
टीम द्वारा जांच के दौरान स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर बालू/मौरम का अवैध खनन पाया गया। अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।
छापामार कार्यवाही में उप जिलाधिकारी टहरौली, खान अधिकारी, तहसीलदार टहरौली सहित क्षेत्राधिकारी पुलिस टहरौली व खनिज प्रवर्तन दल के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित।

