अवैध खनन पर पट्टाधारकों से लगभग ₹ 01.50 करोड़ से अधिक धनराशि जमा कराने की तैयारी
** जनपद में लगातार हो रही कार्यवाही से अवैध खनन करने वालों में मचा हड़कंप
** उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 61 के प्रावधानों के अधीन खनन कारोबारी के पट्टा होंगे निरस्त
** जिलाधिकारी के निर्देशन पर एडीएम सहित एसडीएम गरौठा द्वारा जांच, जारी किए नोटिस
** सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा सहित उप्र उप खनिज नियमावली 2021 के नियमों के तहत की गई कार्यवाही
जनपद में खनन माफियाओं और खनन कारोबारियों को सीधी चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने कहा कि आवंटित क्षेत्र सीमा से बाहर खनन कार्य करने एवं नियम विरुद्ध खनन कार्य करने व नदी के मुख्यधारा में खनन और खनिजों का कृत्रिम अभाव पैदा कर कालाबाजारी में जुटे माफिया तत्वों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि बालू, मौरंग, गिट्टी जैसे खनिज जिनका आम आदमी से सीधा जुड़ाव है। इनकी कालाबाजारी करते हुए कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी ना हो व खनिजों के कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले कालाबाजारियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाए। जन सामान्य को उचित दर पर खनिज उपलब्ध हो और प्रदेश में खनन का व्यवसाय सुगमता पूर्वक हो सके इसके लिए प्रशासन संकल्पित है, उन्होंने कहा कि बेहतर प्रबंधन के माध्यम से राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है, यह प्रयास आगे भी जारी रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि खनन कार्य से जुड़े सभी हित धारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो, मूल्य नियंत्रण में रहे, नए व्यवसायियों को बाजार में स्थापित एकाधिकार एवं बंधन मुक्त कर समान अवसर उपलब्ध हो सके इस दिशा में सतत् प्रयासों के सकारात्मक परिणाम लगातार प्राप्त हो रहे हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में अवैध खनन एवं नियम विरुद्ध खनन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नियम विरुद्ध खनन/अवैध खनन तथा ओवरलोडिंग पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु अपर जिलाधिकारी न्याय श्री अरुण कुमार गौड़,एसडीएम गरौठा के नेतृत्व में एक टीम गठित करते हुए खनन कारोबारियों के यहां छापामार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जनपद में बालू/मौरम की अवैध खनन की प्राप्त शिकायतों के सन्दर्भ में राजस्व विभाग व खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गयी जाँच कार्यवाही में (1)- जनपद-झाँसी की तहसील-गरौठा स्थित ग्राम-मोतीकटरा के आराजी संख्या-1419 (खण्ड-1) रकवा 24.000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में दिनांकः 08.10.2024 से 07.10.2029 तक 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत बालू/मौरम खनन पट्टा के पट्टाधारक के विरूद्ध 1556 घनमीटर बालू/मौरम के अवैध खनन तथा अन्य अनियमितताओं हेतु (2)- जनपद-झाँसी की तहसील गरौठा के ग्राम खरवांच के गाटा संख्या-908न (खण्ड-3) रकवा 12.146 हेक्टेयर क्षेत्रफल में दिनांकः 04.02.2025 से 03.02.2030 तक के 05 वर्ष की अवधि के लिये बालू/मौरम खनन पट्टा के पट्टाधारक के विरूद्ध 5795 घनमीटर बालू/मौरम के अवैध खनन हेतु (3) – जनपद-झाँसी की तहसील-टहरौली के ग्राम-कुकरगांव के आराजी संख्या 1क (खण्ड-2) रकवा 9.712 हेक्टेयर क्षेत्रफल में दिनांकः 03.02.2025 से 02.02.2030 तक 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत बालू/मौरम खनन पट्टा के पट्टाधारक के विरूद्ध 2472 व 492.10 घनमीटर बालू/मौरम के अवैध खनन हेतु (4)-जनपद-झाँसी की तहसील-टहरौली स्थित ग्राम-कुकरगांव के गाटा संख्या-1ख, 1ग, 1घ, 1ड, 1च, 1छ व 1 ज रकवा 1.000 हे० क्षेत्रफल (निजी भूमि) में दिनांकः 08.04.2026 से 07.12.2026 तक 06 माह की अवधि के लिये स्वीकृत बालू/मौरम की खनन अनुज्ञा के अनुज्ञाधारक के विरूद्ध 877.50 घनमीटर बालू/मौरम के अवैध खनन हेतु जिलाधिकारी द्वारा कठोर कार्यवाही करते हुए नियमानुसार नोटिस जारी किये गये है।
उक्त अवैध खनन हेतु जारी नोटिसों के सापेक्ष रू0 1,47,59,564.00 की धनराशि शास्ति के रूप में सम्बन्धित पट्टाधारकों से जमा करायी जायेगी।
जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस सहित खनिज विभाग के अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि अवैध खनन न हो। यदि अवैध खनन होता पाया जाता है, तो तत्काल सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
इस मौके पर खान अधिकारी श्री शैलेंद्र सिंह सहित संबंधित चित्राधिकारी, पुलिस आदि उपस्थित रहे।
__________________________
जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित।

