पेंशनर्स व राज्य कर्मचारियों को मिलेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा बीमा योजना का लाभ
** कलेक्ट्रेट कोषागार में कैशलेश कार्ड बनाए जाने हेतु आयोजित शिविर में 1504 आयीं एप्लीकेशन, 1024 का हुआ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
** कार्ड से होगा निशुल्क इलाज, पेंशनर्स व राज्य कर्मचारियों को अब अपने स्वयं के पैसे नहीं लगाने होंगे
मुख्य कोषाधिकारी श्री अनिल मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समस्त सरकारी सेवकों, रिटायर्ड कार्मिक, पेंशनर्स एवं उनके पात्र आश्रितों का कैशलैस कार्ड बनाने के लिए आयोजित विशेष शिविर जो कार्यालय परिसर स्थित कोषाधिकारी कार्यालय में दिनांक 11 सितंबर से 16 सितंबर तक के लिए संचालित था। उसमें कुल 1504 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 1024 लोगों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है।
मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि सभी पेंशनर्स व राज्य कर्मचारियों को अब इलाज के लिए आपने स्वयं के पैसे लगाकर प्रतिपूर्ति के लिए परेशान होने की अब भविष्य में ज़रूरत नहीं है बल्कि इस कार्ड से आयुष्मान गोल्डन कार्ड की तरह निःशुल्क उपचार होगा।
उन्होंने बताया कि *पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा बीमा योजना* के अंतर्गत सभी विभागों के सरकारी सेवकों का कैशलैस कार्ड बनना अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित इस शिविर में कोई भी पेंशनर्स या राज्य कर्मचारी अपने साथ अपना और अपने आश्रितों का आधार कार्ड, डीडीओ कोड या पेंशनर्स के लिए पीपीओ नंबर, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, पे बैंड/ग्रेड की सूचना व फोटो लाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं।
उन्होंने इस अवसर पर “पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना” के मुख्य लाभ की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को सरकारी व निजी (आयुष्मान भारत से जुड़े) अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। यानी इलाज के समय पैसे हाथ में देने की जरूरत नहीं होगी, बिल सीधे योजना के तहत भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में इलाज पर लिमिट प्राइवेट अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹05 लाख तक का कैशलेस इलाज मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पर कोई वित्तीय सीमा निर्धारित नहीं है यानी जितना खर्च होगा, योजना उसका भुगतान करेगा। इस योजना के अंतर्गत निम्न लोग पात्र हैं: उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी (सेवारत) राज्य सरकार के पेंशनधारक उनके आश्रित सदस्य शामिल है।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित