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निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद झांसी में 1200 मतदाताओं के आधार पर 1762 मतदेय स्थलों का पुनर्गठन, स्वीकृत हेतु आयोग को प्रेषित

ByBKT News24

Nov 19, 2025


निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद झांसी में 1200 मतदाताओं के आधार पर 1762 मतदेय स्थलों का पुनर्गठन, स्वीकृत हेतु आयोग को प्रेषित

** जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ मतदेय स्थल सम्भाजन पर महत्वपूर्ण सम्पन्न

** मतदान व्यवस्था सुदृढ़ बनाने की पूर्ण हुई तैयारी, जनपद में 02 कि0मी0 की परिधि में 1762 मतदेय स्थल प्रस्तावित,05 नए मतदान केन्द्र एवं 05 जर-जर संकीर्ण मतदान केन्द्रों के बदलाव का भेजा प्रस्ताव

** संभाजन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से प्राप्त आपत्तियों का जांच कर किया निस्तारण

** जनपद में मतदाताओं की सुविधा के लिए नए मतदान स्थलों का निर्धारण पूर्ण, स्वीकृत हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मृदुल चौधरी की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में जनपद के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों/ विधायक एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में संपन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदेय स्थलों का सम्भाजन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन पुनर्निधारण तथा भवनों का भौतिक सत्यापन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये, जिसके क्रम में मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसे मतदेय स्थलों का सम्भाजन मतदेय स्थल भवन तथा उससे सम्बद्ध किये जाने वाले निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के बाद किया गयाl अर्थात् भवन के सत्यापन के साथ-साथ यह भी देखा गया कि उस मतदेय स्थल की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं का निवास उस भवन के आस-पास भौतिक रूप से हो।
मतदेय स्थल सम्भाजन के सम्बन्ध में आयोग से प्राप्त निर्देश कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रंनिंग सिरियल नम्बर दिये जायें। मतदेय स्थलों की नई सूची में कोई भी आक्जिलरी (सहायक) मतदेय स्थल नहीं रखा जाये। सम्भाजन के समय मतदेय स्थल भवनों के नाम शुद्ध रूप से अंकित किये जायें। ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाय जो मुख्य गाँव/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है। उन मतदेय स्थलों को वहाँ से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मतदेय स्थल की दूरी लगभग 02 कि०मी० से अधिक न हो। शहरी क्षेत्रों में जहाँ नयी आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी हैं और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहाँ पर यथावश्यकता नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाए। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। अस्थायी निर्माण वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर नहीं है तथा जहाँ मतदाताओं को 02 कि0मी0 से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने आयोग के निर्देशों के क्रम में किए गए कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय के समीप कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया गया। ऐसा मतदेय स्थल जो निजी भवन में स्थापित है उसे शासकीय भवन उपलब्ध कराते हुए उक्त मतदेय स्थल को शासकीय भवनों में स्थानान्तरित कर दिया गया। ऐसे मतदेय स्थल जो दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/व्यक्तिगत सामुदायिक केन्द्र/विवाह घर अथवा ऐसे भवन, जिनका स्वामित्व किसी राजनैतिक व्यक्ति के पास है, ऐसे मतदेय स्थलों हेतु विकल्प तलाश कर उनको भी स्थानांन्तरित कर दिया गया है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने बताया कि 1200 के ऊपर मतदाता होने के कारण संभाजित एवं समायोजित करते हुए बूथ की जानकारी देते हुए बताया कि -विधानसभा 222-बबीना में सम्भाजन के उपरांत नए बड़े मतदेय स्थल की संख्या- 29, भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तावित मतदान स्थलों की कुल संख्या 399 है। विधानसभा क्षेत्र 223 – झाँसी नगर में संभाजन के उपरांत नए मतभेद स्थलों की संख्या-44, जिसमें 03 नए मतदान केन्द्र भी बनाए गए, भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तावित मतदान स्थलों की कुल संख्या 439 है। विधानसभा क्षेत्र 224- मऊरानीपुर में संभाजन के उपरांत नए बड़े हुए मतदेय स्थलों की संख्या-48 है, जिसमें
जर्जर संकीर्ण होने के कारण 01 मतदान केंद्र के भवन में परिवर्तन किया गया है, भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तावित मतदान स्थलों की कुल संख्या 496 है। विधानसभा क्षेत्र 225- गरौठा में संभाजन के उपरांत नए बड़े मतदेय स्थलों की संख्या-40 है, गरौठा विधानसभा क्षेत्र में 02 नये मतदान केंद्रों सहित जर्जर-संकीर्ण होने के कारण 04 मतदान केन्द्र के भवन परवर्तित किए गए हैं, भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तावित मतदान स्थलों की कुल संख्या 428 है। जनपद झाॅसी के 04 विधान सभाओं में निर्वाचन प्रस्तावित मतदान स्थलों की अब कुल संख्या 1762 है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिव प्रताप शुक्ल
ने पोलिंग स्टेशन सूची में नियत समयावधि में पोलिंग स्टेशन परिवर्तन किए जाने हेतु सुझाव/ आपत्तियां के निस्तारण की जानकारी देते हुए बताया कि समस्त प्राप्त आपत्तियाँ एवं सुझावों का स्थलीय सत्यापन कराते हुए निस्तारण किया गया।
आयोजित बैठक में समस्त एसडीएम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में बनाए गए मतदेय स्थलों की जानकारी दी।
बैठक में विधायक गरौठा श्री जवाहर लाल राजपूत,अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री शिव प्रताप शुक्ल सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जनपदीय प्रतिनिधि के रूप में श्री ब्रजेन्द्र सिंह भोजला जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, श्री बद्री प्रसाद त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी, श्री अखलेश गुप्ता उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री देशराज रिछारिया राष्ट्रीय कांग्रेस, श्री राकेश कुमार रायकवार राष्ट्रीय लोकदल, श्री ब्रजेश कुमार जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित


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