देश की तरक्की गांव से होकर जाती है:- एमएलसी
** ‘‘विकसित भारत -जी राम जी’’ जनपद के ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है:- एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन
** रोजगार की गांरटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गयी है, जो कि मेहनतकश ग्रामीण समाज के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है
** बेरोजगारी भत्ता का अधिकार, समय पर मजदूरी भुगतान, ग्राम स्तर पर योजना निर्माण की स्वतंत्रन्ता, है इसकी विशेषता:- जिलाधिकारी
आज जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने विकास भवन सभागार में में विकसित भारत-जी राम जी कार्यक्रम के जागरूकता हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत पंच सम्मेलन में विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर पंच सम्मेलन की अध्यक्ष मा0 सदस्य विधान परिषद श्रीमती रमा निरंजन, मा0 ब्लाक प्रमुख चिरगांव श्री राजकांतेश वर्मा सहित मुख्य विकास अधिकारी श्री रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड, जॉइंट मजिस्ट्रेट श्री आयुष सैनी, उपायुक्त श्री शिखर श्रीवास्तव, बीडीओ चिरगांव, विकासखण्ड बड़ागाँव, बबीना एवं चिरगांव के मा0 ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव व अन्य जनप्रतिनिधियों सहित विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।
विकास भवन सभागार में आयोजित पंच सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सदस्य विधान परिषद श्रीमती रमा निरंजन ने वीबी-जीरामजी को गरीबी-मुक्त, रोजगार-युक्त, स्वयंपूर्ण और आत्मनिर्भर गांव का संकल्प बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एसएचजी के जरिए काम और नेतृत्व मिलेगा। साथ ही बहनों के लिए वर्क शेड निर्माण और हाट बाजार जैसी कार्य भी किए जाएंगे, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकसित गांव से ही विकसित भारत बनेगा।
जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने बताया कि संसद द्वारा पारित ‘‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गांरटी मिशन ग्रामीणः वीबी-जी राम जी अधिनियम’’ जनपद के ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। अब संशोधित नये स्वरूप में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास, आजीविका, समाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और मजबूत होगा।
जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करना, ग्रामीण परिवारों की आजीविका को बेहतर बनाना तथा गांवों में विकास कार्यों के प्रति को गति प्रदान करना है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से अपेक्षा की कि वे अधिनियम की जानकारी प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
पंच सम्मेलन में जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने उपस्थित ग्राम प्रधानों और ग्राम सचिव को गांव के विकास के लिए प्राथमिकता से किए जाने वाले कार्यों को चयन करें और जल संरक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को कार्य योजना में शामिल करें।उन्होंने ग्राम प्रधानों से आह्वान किया कि वे गांवों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का अधिक लाभ पात्र परिवारों तक पहुंच सके।
पंच सम्मेलन में उपायुक्त श्री शिखर श्रीवास्तव ने बताया कि वीबी-जी राम जी ग्रामीण के प्रभावी कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत में कार्य की चार प्रमुख श्रेणीयाँ है, 1-जल सुरक्षा और संरक्षण कार्य 2-ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े कार्य
3- आजीविका संवर्धन के कार्य
4- जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्य ये चारो क्षेत्र मिलकर विकास, सशक्तिकरण कन्वर्जेन्स और स्थायी आजीविका का आधार बनेंगे। इन श्रेणीयों के अंतर्गत 318 कार्य अनुमन्य श्रेणी में है,
उन्होंने नए अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि विभागों का एकीकरण और पारदर्शिताः इस अधिनियम के तहत गाँव के सभी कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर एकत्रित होंगे। इससे दोहराव बंद होगा, विभागों के बीच तालमेल बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। कृषि-मजदूरी समन्वयः इस अधिनियम में, राज्य सरकार द्वारा बुवाई एवं कटाई संबंधी मुख्य कृषि संबंधी गतिविधियों हेतु कुल मिलाकर 60 दिनों की अवधि निर्धारित करने का प्रावधान है।
इस दौरान उन्होंने वीबी-जी रामजी एवं मनरेगा में अंतर को बिंदुबार स्पष्ट किया और बताया कि इस अधिनियम के तहत कार्यों का क्रियान्वयन नहीं होगा, जिससे कृषि कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो सके। इस नए अधिनियम के बारे में जानकारी केवल सरकारी स्रोतों से प्राप्त की जाए तथा इस संबंध में आवश्यकतानुसार सूचना पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत जो काम अभी चल रहे हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई भी काम रुकेगा नहीं, सब पहले की तरह पूरे होंगे। आगे वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद, इसके हिसाब से नए काम शुरू हो जाएंगे। मतलब, काम में रुकावट नहीं-बल्कि ज्यादा मौके मिलेंगे। गाँव का विकास और तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
उपायुक्त श्री शिखर श्रीवास्तव ने वीबी-जी राम जी तथा मनरेगा के अन्तर को स्पष्ट करते हुए बताया कि वर्षा ऋतु में खेती, किसानी के समय कृषकों के हितों में 02 माह कार्य बंद रखे जाने का प्रावधान है, जबकि मनरेगा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। विकसित भारत-जी राम जी कानून पूरी तरह लागू होने पर आपको न केवल 125 दिनों का रोजगार मिलेगा,बल्कि अधिनियम के तहत नई बढ़ी हुई मजदूरी दरों का भी लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने बताया ग्राम पंचायतों को 2047 तक विकसित ग्राम पंचायत निर्माण की परिकल्पना की गई है, जबकि मनरेगा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
पंच सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधान हीरापुर, बबीना, श्रीमती रामकुमारी, ग्राम प्रधान फुटेरा बरुआसागर श्री बालमुकुंद कुशवाहा, ग्राम प्रधान पहाड़ी बुजुर्ग चिरगांव श्री अतर सिंह सहित ए. पी. ओ, ग्राम सचिव, तकनीकी सहायक, लेखाकार एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर पंच सम्मेलन के संचालक श्री अदिति चौबे, एपीओ श्री लोकानंद,श्री सुशांत वर्मा, श्री साहिल सिद्धिकी, श्री राजेश नामदेव, श्री प्रभात कुमार , श्री पुष्पेन्द्र वर्मा, श्री दीपक कुमार, श्री गौरव अवस्थी, श्री अभिषेक त्रिवेदी,श्री सैंकी कपूर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित

