त्यौहारों के दृष्टिगत ज़िलाधिकारी के निर्देश पर लगातार हो रही छापेमार कार्यवाही से घटतौली में संलिप्त व्यापारियों में मचा हड़कंप
** घटतौली कर मुनाफ़ा कमा रहे व्यापारियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा, होगी विधिक कार्रवाई
** ग्राम डेली में 03 मिठाई की दुकानों पर मारा छापा, घटतौली में मिठाई कम पाई गई, दिया नोटिस होगी कार्रवाही
** गुड़गाँव हरियाणा की कंपनी Good Karma द्वारा Bery Bright के पैकेट पर अवश्यक घोषणाएं अंकित न होने पर किया 50 हजार रुपए का जुर्माना, जुर्माना जामा
** आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा बांट माप एवं माप तौल उपकरणों के सत्यापन एवं घटतौली हेतु अभियान जारी
जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने आगामी आने वाले त्योहारों में घटतौली के माध्यम से मुनाफा कमा रहे किराना/मिष्ठान एवं अन्य दुकानदारों पर कार्यवाही किए जाने हेतु विभाग को निर्देशित किया।उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हित संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि व्यापारीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान एवं दुकानों में विधिक माप विज्ञान विभाग से सत्यापित एवं मुद्रांकित बांट-माप एवं माप तौल उपकरणों का प्रयोग किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को सामान सही वजन / मात्रा में मिलें, उन्हें घटतौली का सामना न करना पड़े।
जिलाधिकारी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि त्योहारों के दृष्टिगत घटतौली के प्रकरण की संभावना अधिक होती हैं,जिस कारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त धनराशि देने के बाद भी उचित मात्रा में सामान नहीं मिलता है। इसको रोकने के लिए विभाग द्वारा क्षेत्र में अभियान चलाते हुए अधिक से अधिक मिठाइयों की दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए घटतौली को रोका जाए ताकि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में सामान मिल सके।
जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में तहसील सदर अंतर्गत ग्राम डेली में 03 मिष्ठान प्रतिष्ठानों का वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान (बाँट-माप) श्री दयाचंद्र गुप्ता ने घटतौली रोकने के लिए दुकानों पर टीम सहित छापा मार कार्रवाही की, उन्होंने बताया कि यह अभियान निरंतर इसी गति के साथ जारी रहेगा और जनपद के सुदूर क्षेत्रों में भी घटतौली रोकने के लिए अभियान को चलाते हुए लगातार कार्यवाही जाएगी।
आज रक्षाबंधन त्यौहार में मिठाई घटतौली रोकने हेतु विधिक माप विज्ञान (बांट-माप) के वरिष्ठ निरीक्षक श्री दयाचन्द्र गुप्ता द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया, उन्होंने बताया कि भविष्य में भी निरीक्षण कार्य लगातार चलता रहेगा। उन्होंने दुकानदारों की सूचित किया कि उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुये डिब्बे सहित मिठाई का वजन करते समय पूरी मात्रा में मिठाई का वजन दें, जिससे उपभोक्ता द्वारा जितने रुपये की मिठाई खरीदी जाये वह पूरी मात्रां उसे प्राप्त हो।
अभियान के दौरान सबसे पहले वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान (बांट-माप) श्री दया चन्द्र गुप्ता ने मेसर्स आराधना स्वीट्स प्रो0 गोपाल राजपूत, ग्राम डेली से 01 किलोग्राम मिठाई खरीदने पर 130 ग्राम मिठाई कम पायी गई, घटतौली होने पर चालान काटते हुए कार्रवाई प्रचलित है। मेसर्स शिवानी दूध डेयरी एंव मिष्ठान भण्डार, ग्राम डेली शिवपुरी रोड झाॅसी से 01 किलोग्राम मिठाई क्रय की गई, जांच करने पर घटतौली पायी गई। 01किलो ग्राम मिठाई में 120 ग्राम मिठाई कम निकली। इसी क्रम में श्री गुप्ता ने मेसर्स श्रद्धा स्वीट्स हाउस प्रो0 नन्दू रायकवार पाली पहाड़ी झाॅसी से 01 किलोग्राम मिठाई खरीद करने पर 80 ग्राम घटतौली पायी गई। उन्होंने बताया कि सभी का चालान किया गया और अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।
वरिष्ठ निरीक्षक श्री दयाचंद गुप्ता ने यह भी अवगत कराया कि Good karma गुड़गांव हरियाणा कम्पनी द्वारा Bery Bright पैकेट पर आवश्यक घोषणायें अंकित न किये जाने पर रु. 50,000 (पचास हजार रुपये) का जुर्माना किया गया। इसके साथ ही उक्त जुर्माना जमा भी कराया गया। उन्होंने बताया कि इसके अतरिक्त एलपीजी गैस ऐजेन्सियों पर भी लगातार छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है तथा घटतौली पाए जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
तहसील सदर के ग्राम डेली में विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान द्वारा अवगत कराया गया है कि विधिक माप विज्ञान (बांट माप) विभाग में सत्यापन मुद्रांकन शुल्क जमा किये जाने के बाद व्यापारियों/दुकानदारों के बांट-माप एवं माप तौल उपकरणों पर सत्यापन मुद्रांकन कार्य संपादित किया जाता है। व्यापारीगण द्वारा संव्यवहार एवं संरक्षा के लिए उपयोग किया जा रहे बांट माप एवं माप तौल उपकरणों का उपयोग में लाने से पूर्व विधिक माप विज्ञान विभाग में नियमानुसार सत्यापन मुद्रांकन शुल्क जमा करके अपने बांट माप एवं माप तौल उपकरणों पर सत्यापन एवं मुद्रांकन कार्य कराना अनिवार्य है।
अतः सभी व्यापारीगण से अनुरोध है कि वह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में प्रयुक्त बांट माप एवं माप तौल उपकरणों पर विधिक माप विज्ञान विभाग में फीस जमा करके उनको सत्यापित एवं मुद्रांकित करा लें। व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकान में बिना सत्यापन एवं मुद्रांकन के बांट माप एवं माप तौल उपकरणों का प्रयोग किया जाना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
उन्होंने उन्होंने कहा कि यह भी अवगत कराना है कि बिना सत्यापन एवं मुद्रांकन के बांट माप एवं माप तौल उपकरणों का प्रयोग किया जाना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं प्रवर्तन नियमावली 2011 के संगत धारा/नियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा बाजारों में निरीक्षण एवं जॉच के समय बिना सत्यापन एवं मुद्रांकन के बांट माप एवं माप तौल उपकरण मिलने पर संबंधित के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं प्रवर्तन नियमावली 2011 के सुसंगत धारा/नियम के अन्तर्गत वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।
इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटर एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।
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सूचना विभाग झांसी द्वारा प्रसारित।