छात्रों को मारपीट करने के आरोप में शिक्षिका हुई निलंबित
कंपोजिट विद्यालय गुरसरांय का यह मामला काफी रहा चर्चा में
गुरसरांय (झांसी)। कंपोजिट विद्यालय गुरसरांय में कार्यरत सहायक शिक्षिका को आखिरकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी द्वारा निलंबित किया गया है। विवरण के मुताबिक इस संबंध में कंपोजिट विद्यालय गुरसरांय के विद्यालय प्रबंध समिति कंपोजिट विद्यालय विकासखण्ड गुरसरांय के अध्यक्ष प्रकाश नारायण दीक्षित ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया था की दिनांक 24 दिसंबर 2025 को प्रीति द्विवेदी सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय गुरसरांय के द्वारा विद्यालय के छात्रों की पिटाई की गई तथा बाद में अपने पति मुकेश त्रिपाठी को फोन करके विद्यालय बुलाया और दोनों लोगों के द्वारा छात्रों की पिटाई की गई उक्त घटना से छात्र भयभीत है तथा अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। यह रिपोर्ट खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड गुरसरांय द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी व शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भेजी गई थी इसको लेकर अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 347/ अरसठ -3-2025, के द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2024 द्वारा बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए बच्चों और उनके अधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता तथा हिंसक संस्कृति का घोतक है मानते हुए हिंसा को पूर्णतया प्रतिबंधित होने के फलस्वरुप सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय गुरसरांय प्रीति द्विवेदी के विरुद्ध यह स्थिति पाई गई। जिसमें गैर जिम्मेदारान व्यवहार अपनाते हुए छात्र-छात्राओं के साथ मारपीट करना पाया गया। जिनको निलंबित अवधि में प्रीति द्विवेदी सहायक अध्यापक को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की धनराशि के बराबर अनुमन्य होगी। बताते चलें इस प्रकरण को लेकर छात्रों के अभिभावकों में काफी रोष था वही छात्रों में भी काफी भय और दहशत का माहौल था। इस पूरे प्रकरण की जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बामौर झांसी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और निलंबित की अवधि में प्रीति द्विवेदी सहायक अध्यापक को प्राथमिक विद्यालय नारायणपुरा गुरसरांय से संबंधित किया गया है।
