बाल श्रम एक सामाजिक कुरीति, इसे रोकना हम सभी का दायित्व:- सीडीओ
** ब्लाक को भी बनाएंगे बाल श्रम मुक्त, ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का होगा गठन
** 12 जून 2026 को ब्लाक पर बाल श्रम मुक्त चलेगा अभियान, ग्रामीण क्षेत्र भी होंगे बाल श्रम मुक्त घोषित
** जनपद के श्रमिकों को मिलेगी पेंशन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कराएं अधिक से अधिक पंजीकरण :- सीडीओ
** विभागाध्यक्ष सर्विस प्रोवाइडर के साथ बैठक कर श्रमिकों की समस्याओं का करें निस्तारण:- सीडीओ
** प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का अधिक से अधिक लाभ लें पात्र लाभार्थी
** श्रम योगी एवं लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना पात्र लाभार्थियों के लिए वृद्धावस्था का सुरक्षा कवच:- सीडीओ
आज मुख्य विकास अधिकारी श्री जुनैद अहमद ने विकास भवन सभागार में जिला टास्क फोर्स/ जनपद स्तरीय कार्यान्वयन समिति एंव बालश्रम उन्मूलन संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बाल श्रम एक सामाजिक कुरीति, इसे रोकना हम सभी का नैतिक दायित्व है, ताकि हम जनपद को वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त कर सकें।
उन्होंने कहा कि “थोड़ा थोड़ा योगदान- बुढ़ापे का पक्का सम्मान” असंगठित श्रमिकों और लघु व्यापारियों के लिए शासन की पेंशन योजनाओं में अधिक से अधिक श्रमिक एवं लघु व्यापारी श्रम विभाग में अपना पंजीकरण कराते हुए लाभ उठाएँ।
बैठक के प्रारंभ में मुख्य विकास अधिकारी श्री जुनैद अहमद ने जनपद के लगभग 01 दर्जन विभाग जिसमें बेसिक शिक्षा, जिला विद्यालय निरीक्षक, डीपीआरओ, डीपीओ, कृषि विद्युत, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग, एनआरएलएम, नगर निगम, परिवहन सहित अन्य विभाग जहां सर्विस प्रोवाइडर द्वारा श्रमिकों को उपलब्ध कराया गयी है। सभी अधिकारी सर्विस प्रोवाइडर के साथ बैठक करते हुए यह सुनिश्चित करें कि समस्त कार्मिकों को समय से वेतन सहित अन्य दी जाने वाली सुविधाएं उन्हें समय से प्राप्त हों और जो भी समस्या है उसका तत्काल निस्तारण करें। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि यदि कोई इश्यू होता है तो विभागाध्यक्ष की सीधी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी श्री जुनैद अहमद ने जनपद में 12 जून 2026 अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर ब्लाक स्तर पर बाल मुक्त बाल श्रम मुक्त अभियान चलाते हुए ब्लाकों को भी बाल श्रम मुक्त किए जाने के लिए ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन एवं उनकी क्रियाशीलता को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समय तक जनपद को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा सके।
बैठक में उप श्रम आयुक्त श्रीमती किरण मिश्रा ने बाल श्रम/ उन्मूलन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 26 जनवरी 2026 को प्रथम चरण में औद्योगिक क्षेत्र बिजौली, झोकनबाग बाजार क्षेत्र, सदर बाजार (छावनी) क्षेत्र एवं सीपरी बाजार क्षेत्र को बालश्रम मुक्त घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में 12 जून 2026 अन्तर्राष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस के अवसर पर झांसी मण्डल में ब्लाक स्तर पर बाल श्रम मुक्त अभियान चलाते हुए ब्लाकों को भी बाल मुक्त किया जाना है, जिसके लिए ब्लाक स्तर पर कमेटी का गठन होगा, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य अभिभावक अध्यापकों की बैठक करते हुए ड्रॉपआउट बच्चों को चिह्नित कर उनका विद्यालयों में पुन: नामांकन कराया जाएगा। ग्राम विकास अधिकारियों को घोषणा पत्र देना होगा कि उनकी ग्राम पंचायत में कोई भी बाल श्रमिक कार्यरत नहीं। इसके साथ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूकता हेतु कार्यक्रम कराए जाएंगे।
उप श्रमायुक्त श्रीमती किरण मिश्रा ने बैठक में उपस्थित विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य भारत की असंगठित कार्यबल के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने सभी से अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराए जाने का आह्वान किया। बैठक में उन्होंने बताया कि इस योजना अंतर्गत बराबर का निवेश करती है केंद्र सरकार, बुढ़ापे के लिए एक बड़ा सहारा है यह योजना।
आयोजित बैठक में उप श्रम आयुक्त श्रीमती किरन मिश्रा ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( PMSYM) एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना ( NPS&Traders) के अन्तर्गत विशेष पंजीकरण राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को लाभान्वित किया जा रहा है।
योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुये उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना, ऐसे श्रमिकों के लिये एक सुरक्षा कवच है, जिनके पास वृद्धावस्था के लिये कोई अन्य सहारा उपलब्ध नही है। योजना के अन्तर्गत असंगठिक क्षेत्र के सभी कर्मकार यथा दैनिक राजमिस्त्री, मजदूर (रेजा), दुकानों/कारखानों में लगे कर्मचारी (जो ई०पी०एफ० व ई०एस०आई०सी० के सदस्य न हो), रेहढ़ी, पटरी, ढाला, फेरी लगाने वाले, ई-रिक्शा, ऑटो, कार ड्राईवर, छोटे किसान, सब्जी बेचने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, हथौडा चलाने वाले, शटरिंग वाले, बैण्ड वाले, लाइट फिटिंग करने वाले (इलेक्ट्रिशयन), डी०जे०वाले, रोड लाइट वाले सभी प्रकार के कर्मकार जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य है, ऐसे कर्मकार प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना लाभ प्राप्त करने के लिये तत्काल अपना आवेदन बोर्ड की बेवसाइट www.maandhan.in एवं जन सुविधा केन्द्र पर जाकर तथा श्रम विभाग, झांसी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पेंशन आवेदन ऑनलाइन भरकर 60 वर्ष की आयु होने के उपरान्त प्रतिमाह 03 हजार रुपये पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार राष्ट्रीय पेंशन योजना ( NPS&Traders) के अन्तर्गत सभी प्रकार के लघु व्यापारी/दुकानदार जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ तक या इससे कम वाले सभी व्यापारी/दुकानदार, जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य है, अपना राष्ट्रीय पेंशन योजना, ट्रेडर्स का आवेदन बोर्ड की बेवसाइट www.maandhan.in एवं जन सुविधा केन्द्र पर जाकर तथा श्रम विभाग, झांसी में उपस्थित होकर अपना पेंशन आवेदन ऑनलाइन भरकर 60 वर्ष की आयु के उपरान्त प्रतिमाह 03 रुपये पेंशन प्राप्त कर सकते है।
उप श्रम आयुक्त ने जानकारी देते हुए व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों को बताया कि असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों से अपील करें कि उक्त पेंशन कार्ड अपने नजदीकी जनसेवा केन्द्रों अथवा आयोजित होने वाले कैम्प में पंजीकरण कराते हुए भारत सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लें।
इस अवसर पर एसीएमओ डॉ0 रमाकांत सोनी, डीपीओ श्री दिनेश राजपूत, पीआरडी श्री शिवराम सिंह,डॉ0 विवेक वाजपेयी महानगर अध्यक्ष कैट, श्री गोलू ठाकुर अध्यक्ष रेलवे कुली यूनियन, श्री अतुल पांडेय असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री0, श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री अरुण कुमार तिवारी सहित अन्य अधिकारी व्यापारी संगठन एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित

