मिशनः सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत स्कूली वाहनों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान*
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झाँसी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मिशनः सेफ फ्यूचर 2.0 अभियान के तहत दिनांक 11 अगस्त 2026 से 25 अगस्त 2026 तक विशेष रूप से अनफिट एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन न करने वाले स्कूली वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में परिवहन विभाग, झाँसी द्वारा अभियान के अंतर्गत लगातार ऐसे स्कूली वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिनकी फिटनेस काफी समय से समाप्त है। सम्बन्धित विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाचार्यों को कार्यालय स्तर से तथा परिवहन विभाग के कर्मचारियों एवं संभागीय निरीक्षकों के माध्यम से विद्यालयों में जाकर कई बार नोटिस प्राप्त कराए गए। विद्यालय प्रबंधन द्वारा वाहनों की फिटनेस एवं अन्य निर्धारित मानक एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन कई माह व्यतीत होने के बावजूद अनेक वाहनों के प्रपत्र एवं सुरक्षा मानक पूर्ण नहीं कराए गए।
इसी क्रम में आज दिनांक 22 अगस्त 2026 को पुलिस विभाग के सहयोग से विशेष सघन प्रवर्तन कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी समथर, यात्रीकर अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), प्रथम श्री हेमचन्द्र सिंह गौतम द्वारा 03 स्कूली वाहनों को थाना समथर में निरुद्ध किया गया। इसके अतिरिक्त 01 वाहन को थाना मोठ में निरुद्ध किया गया तथा 06 स्कूली वाहनों के चालान किए गए।
परिवहन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्कूली वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही भविष्य में भी अनवरत रूप से जारी रहेगी। सभी विद्यालयों से अपील की गई है कि जिनके स्कूली वाहनों की फिटनेस काफी समय से समाप्त है अथवा जो निर्धारित स्कूल वाहन सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें पूर्व में कई बार परिवहन कार्यालय/कर्मियों के माध्यम से नोटिस दिए जा चुके हैं। ऐसे विद्यालय तत्काल अपने वाहनों की फिटनेस एवं निर्धारित स्कूल वाहन मानकों को पूर्ण कराएं। यदि कोई वाहन संचालन की स्थिति में नहीं है अथवा विद्यालय द्वारा उसका संचालन नहीं किया जाना है, तो संबंधित वाहन का पंजीयन चिन्ह नियमानुसार निरस्त करा लें, अन्यथा मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाहन को निरुद्ध करने के साथ-साथ जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही संबंधित विद्यालय के विरुद्ध मान्यता समाप्त किए जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के लिए संस्तुति भेजी जाएगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी।
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सूचना विभाग झांसी द्वारा प्रसारित।

