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आगामी त्योहार रक्षाबन्धन, 15 अगस्त, कानून एवं अपराध समीक्षा के दृष्टिगत राउंड द क्लॉक सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देश”*

ByBKT News24

Aug 7, 2025


आगामी त्योहार रक्षाबन्धन, 15 अगस्त, कानून एवं अपराध समीक्षा के दृष्टिगत राउंड द क्लॉक सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देश”*

*”विवेचना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दो माह से अधिक लंबित विवेचनाओं की तत्काल समीक्षा करें, अपराधियों की संपत्ति करें कुर्क”*

*‘‘संगठित अपराध में लिप्त अपराधियों पर करें कार्यवाही‘‘*

*श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी महोदय* द्वारा परिक्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षकों व पुलिस पेंशनर अध्यक्षों के साथ शिविर कार्यालय पर पुलिस पेंशनर्स व उनके परिवार की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करने के उपरांत कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

*आगामी त्योहार एवं कानून व्यवस्था-*
➡️ रेंज के जनपदों में आगामी त्योहार रक्षाबन्धन, 15 अगस्त, चेहेल्लम, जन्माष्टमी आदि के दृष्टिगत होटल ढाबों, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन व उनके आस-पास के अन्य स्थानों पर एण्टी सेबोटॉज, डॉग स्क्वॉयड के साथ सघन चेकिंग एवं संदिग्धों की तलाशी लेने तथा रेंज के सभी क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर छोटी सी छोटी सूचनाओं/घटनाओं को गम्भीरता से संज्ञान में लेकर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए l

*अपराध समीक्षा-*
अपराध समीक्षा, लम्वित विवेचना का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, जघन्य/महिलाओं/बच्चों से सम्बन्धित अपराध, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और हिस्ट्रीशीट, अवैध कारोबार, तस्करी के विरूद्ध कार्यवाही, घटनाएं एवं उनका अनावरण, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता, आगामी त्योहार एवं कानून व्यवस्था, बीट प्रणाली, रात्रि गश्त और निगरानी, सोशल मीडिया एवं साइबर अपराध, जनसुनवाई एवं आईजीआरएस, ऑपरेशन कन्विक्शन, जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शासन के दिशा निर्देश व जीरो टॉलरेंस के तहत कार्यवाही आदि की समीक्षा कर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये l

*घटनाएं एवं उनका अनावरण, अवैध कारोबार के विरूद्ध कार्यवाही-*
➡️ गम्भीर अपराध हत्या, लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी आदि घटनाओं की समीक्षा करते हुये अनावरण हेतु शेष सभी घटनाओं के शीघ्र अनावरण करने तथा संलिप्त अपराधियों को पुरस्कार घोषित कराते हुये शीघ्र गिरफ्तारी एवं लूटी/चोरी गयी सम्पत्ति की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया।

➡️ लंबित विवेचनाऐं- विशेषकर एससी एसटी एक्ट, महिला सम्बन्धी अपराध, पॉक्सो एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के अभियोगों की विवेचनाओं की समीक्षा कर विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिये गये।

*गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और हिस्ट्रीशीटरों पर कार्यवाही-*
अपराधियों पर नियंत्रण के हेतु गुंडा व गैगस्टर एक्ट के तहत कर्यवाही एवं अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने के निर्देश दिए । जनपदों के टॉप-10 अपराधियों एवं चिन्हित माफियाओं की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही जेल से रिहा हुए अपराधियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि वे दोबारा किसी अपराधिक गतिविधि में संलिप्त न हो सकें।

➡️ अपराधियों का सत्यापन कराने तथा धारा 107 BNSS के तहत अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित की गई चल-अचल संपत्ति का चिन्हीकरण कर जब्तीकरण की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए ।

➡️ गम्भीर अपराधों के अभियुक्त जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, गौ तस्करी, चोरी/नकबजनी, मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करने तथा गैंगस्टर के अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 14(1) अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गये।

*महिला सुरक्षा को प्राथमिकता-*
महिला संबंधी अपराधों को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला उत्पीड़न की घटना पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क को और सक्रिय बनाने हेतु निर्देशित किया गया। महिला सुरक्षा के प्रति पुलिस का रवैया संवेदनशील और तत्पर होना चाहिए, ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुरक्षा न महसूस हो।

*पैदल गश्त, रात्रि गश्त एवं निगरानी –*
➡️अपराध नियन्त्रण हेतु रात्रि गश्त को बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त करें और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखें। सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखने को कहा गया, ताकि किसी भी आपराधिक घटना को समय रहते रोका जा सके।

➡️ आमजनमानस के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाये साथ ही ग्राम प्रधान एवं व्यापारी बन्धुओं व प्रतिष्ठान मालिकों, समाजसेवियों व अन्य लोगों से वार्ता व सामंजस्य/समन्वय स्थापित कर थाना क्षेत्रों में होनी वाली छोटी छोटी समस्याओं का निदान कराने का प्रयास करें ।

*ऑपरेशन कन्विक्शन-*
➡️ शासन के निर्देशानुसार चिन्हित अपराधों में दोषियों को मा0 न्यायालय से सजा दिलाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत अभियोजक व मानिटरिगं सेल द्वारा समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी कराएं जिससे अपराधियों को अविलंब व न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाई जा सके ।

*जनसुनवाई -*
➡️ रेन्ज के सभी जनपद प्रभारी/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी प्रातः 10.00 बजे से कार्यालय में बैठकर जन सुनवाई करना सुनिश्चित करें तथा थाने पर पहुंचने वाले प्रत्येक फरियादी से अच्छा व्यवहार करें तथा महिलाओं, बच्चों, विकलांगों व बुजुर्गों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करना सुनिश्चित करें।

*सोशल मीडिया -*
➡️ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों पर सतत निगरानी की जाए । सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर असामाजिक/शरारती तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने तथा असत्य घटनाओं के सम्बन्ध में तत्काल खण्डन कराने के निर्देश दिये गए है।

*शासन के दिशा निर्देश व जीरो टॉलरेंस के तहत कार्यवाही-*
➡️ पुलिस बल में अनुशासन बनाये रखते हुए सभी पुलिस कर्मियों को मृदुभाषी, स्वस्थ एवं संवेदनशील रहते हुए दायित्वों का पूर्ण मनोयोग से निर्वाहन करने एवं पुलिस बल की गरिमा बनाये रखने के निर्देश दिये गए है तथा लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले पुलिसकर्मियों को सचेत करते हुए पुनरावृत्ति करने पर गोपनीय जांच कराकर रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गए है।

*सोशल मीडिया सेल*
*झाँसी परिक्षेत्र झाँसी।*


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