टीम गठित कर जनपद में अन्य प्रांतों से आने वाले मिलावटी खाद्य तेल व अन्य खाद्य पदार्थों पर होगी रात में भी कार्यवाही,
** रात्रि में सदर,सीपरी, ईलाइट चौराहा,जीवनशाह एंव बुन्देलखण्ड चौराहे के समीप स्ट्रीट वेंण्डर द्वारा बिक रहे खाद्य पदार्थों की जांच के आदेश
** विभिन्न कंपनियों की पानी की बंद बोतलों की भी जांच के दिए आदेश, अधोमानक पाए जाने पर की जाए कार्रवाई
** जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक
** कार्यशाला आयोजित कर खाद्य पदार्थ विक्रय करने वालों को दें खाद्य पदार्थों के मानक की जानकारी
** जनपदवासियों के लिए सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद खाद्य एवं औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित:- जिलाधिकारी
** मिलावटी खाद्य पदार्थों एवं सड़े गले फलों की बिक्री की हर शिकायत पर तत्काल कठोर कार्यवाही करें
जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने आज कैम्प सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक ली।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनपदवासियों के लिए सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों एवं औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है। जनपद में अधोमानक, नकली, मिलावटी अथवा प्रतिबन्धित खाद्य पदार्थों एवं दवाओं का निर्माण/बिक्री और वितरण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखें, अभियान चलाते हुए नगर में जगह-जगह खाद्य पदार्थों के स्ट्रीट वेंण्डर/ढेलों की अभियान चलाते हुए जांच करें और सैंपुल भी लेना सुनिश्चित करें ताकि सैम्पल अधोमानक पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में अन्य प्रांतों से आने वाले मिलावटी खाद्य तेल पर कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रात में भी छापामार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने इन्फोर्समेन्ट की कार्यवाही में और तेजी लाते हुए अन्य प्रांत के जिले जैसे ग्वालियर,गुना एवं भांडेर क्षेत्र से आने वाले सरसों के अधोमानक खाद्य तेल पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने उपस्थित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए की जनसामान्य को खाद्य विक्रेताओं द्वारा क्या खिलाया जा रहा है की जानकारी होना होना अनिवार्य है, उन्होंने प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थ की जानकारी देते हुए साइनबोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ताकीद करते हुए निर्देश दिए कि रात्रि में भी नगर के मुख्य बाज़ार जैसे सदर बाज़ार, सीपरी बाज़ार, इलाइट चौराहा, जीवनशाह एवं बुन्देलखण्ड चौराहा के समीप खाद्य पदार्थों के लगे ठेले अथवा दुकानों में विक्रय हो रहे खाद्य पदार्थों साहित नारियल एवं रंगीन चटनी के सैम्पुल/ निरीक्षण किए जाएं और सैम्पुल अधोमानक पाए जाने पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बैठक में जनपद में विभिन्न कंपनियों द्वारा बोतलबंद पानी की भी जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रायः देखा जा रहा कि उक्त बंद बोतलें धूप में संग्रहित हैं, इसकी भी जांच करते हुए उनके एक्सपायरी डेट को भी देखा जाए और अधोमानक पाए जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
कैम्प सभागार में आयोजित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्री पवन कुमार ने बताया कि जनपद में संचालित आवासीय विद्यालयों सहित सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के अधिकारियों एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर Hygiene Rating कराई जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ समन्वय स्थापित कर जनपद के समस्त शासकीय विद्यालयों पर फोकस करते हुए कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने बताया कि जनपद में कैम्प आयोजित कर स्ट्रीट वेंण्डर का निःशुल्क पंजीकरण कराया जा रहा है।
इस मौके पर डिप्टी सीएमओ डॉ0 अंशुमान तिवारी,सहायक आयुक्त खाद्य एवं अभिहित अधिकारी श्री पवन कुमार, शिक्षाविद डॉ0 नीति शास्त्री, डीएसओ सुश्री सौम्य अग्रवाल, जिला आबकारी अधिकारी श्री मनीष गुप्ता सहित शिक्षा विभाग,सर्किल इंस्पेक्टर व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित
