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01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके या कर रहे हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवा सकते हैं:- उप जिला निर्वाचन अधिकारी

ByBKT News24

Dec 16, 2025


01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके या कर रहे हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवा सकते हैं:- उप जिला निर्वाचन अधिकारी

** प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर आनलाइन ऑफलाइन देना होगा

** सूची में शामिल होने के लिए फार्म-6 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए voters.eci.gov.in पर तथा ऑफलाइन भरकर बीएलओ को दें

** ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं,वह घोषणापत्र व अन्य निर्धारित अभिलेखों के साथ फॉर्म-6A भरें

** उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने विभिन्न राजनीतिक दलों के से मांगा सहयोग

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गणना चरण की अंतिम तिथि 26 दिसम्बर 2025 तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान कोई भी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न पाए, इसके लिए सभी अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि सभी बूथ लेवल अधिकारियों के पास पर्याप्त संख्या में फॉर्म 6 तथा घोषणा पत्र की प्रति की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। ऐसे नागरिकों को चिन्हित किया जाए जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके तथा वर्ष 2025 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस दौरान ऐसे मतदाता जो अपने पूर्व पते से स्थानांतरित होने के कारण अपना गणना प्रपत्र नहीं भर सके हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु फॉर्म-6 भरना होगा। साथ ही ऐसे नागरिक जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में नहीं है अथवा ऐसे युवा जो 01 जनवरी 2026, 01अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवा सकते हैं। ऐसे पात्र नागरिक घोषणा पत्र तथा अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें फॉर्म-6 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए voters.eci.gov.in पर तथा ऑफलाइन भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं वह घोषणापत्र वह अन्य निर्धारित अभिलेखों के साथ फॉर्म-6A भरें।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र तथा निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक स्वसत्यापित अभिलेख उपलब्ध कराना होगा जिसमें किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश। 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रर्मों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र,पासपोर्ट,मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्ववि‌द्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र अथवा वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो),राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ॥ दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ।।) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार।
अतः विधानसभा निर्वाचक नामावलियों को अद्ययावधिक रूप से तैयार किए जाने हेतु जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं सम्मानीय मतदाताओं से अपील कर सहयोग अपेक्षित है।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित


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